सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह राज्य में होने वाले शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए उम्मीदवारों की अंतिम लिस्ट 26 अक्टूबर तक जारी नहीं करे। यह अंतिम लिस्ट 21 अक्टूबर को जारी की जानी थी। 

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