धर्मशाला में लायंस क्लब की जमीन और भवन पर अब हिमाचल प्रदेश सरकार का नियंत्रण रहेगा। कांगड़ा जिला कलेक्टर ने लीज की शर्तें पूरी नहीं करने पर लायंस क्लब धर्मशाला की लीज रद्द कर दी है। प्रशासन को परिसर का कब्जा लेकर उसे सुरक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन के अनुसार, क्लब ने निर्धारित लीज राशि जमा नहीं कराई और न ही आवश्यक एग्रीमेंट बनाया। कई अवसर दिए जाने के बावजूद क्लब प्रबंधन ने जरूरी औपचारिकताएं पूरी नहीं कीं। इसके अलावा, स्थानीय लोगों ने परिसर में होने वाले कार्यक्रमों के दौरान शोर-शराबे से परेशानी की शिकायतें भी की थीं। तत्काल प्रभाव से जमीन और भवन का कब्जा लेने के निर्देश एसडीएम धर्मशाला ने तहसीलदार को तत्काल प्रभाव से जमीन और भवन का कब्जा लेने के निर्देश दिए हैं। कब्जा लेने की कार्रवाई के दौरान तहसीलदार को पुलिस बल उपलब्ध कराया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अब परिसर में बिना अनुमति किसी भी प्रकार का कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकेगा। परिसर में होने वाली अनधिकृत गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश वहीं, एसएचओ धर्मशाला को परिसर में होने वाली अनधिकृत गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। कब्जा लेने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद तहसीलदार को कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट जिला कलेक्टर को सौंपनी होगी। इसके बाद परिसर की सुरक्षा और आगे के उपयोग को लेकर प्रशासनिक व्यवस्था लागू की जाएगी।