याचिकाकर्ता ने न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा के संभावित हितों के टकराव का हवाला देते हुए आदेश वापस लेने की मांग की है। CJI ने आवेदन पर कहा कि हम इसकी जांच करेंगे और निर्णय लेंगे। 

Spread the love