सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए कहा है कि अगर मृत यात्री के पास से ट्रेन का टिकट नहीं मिलता है तो इसके आधार पर उसके परिजनों को मिलने वाले मुआवजे का दावा खारिज नहीं किया जा सकता है। 

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