हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने पंचायती राज कानून में संशोधन पास किया है। अब सरकारी जमीन पर कब्जे के कारण अयोग्य ठहराए गए परिवार के सदस्य की बहू भी पंचायत और शहरी निकाय चुनाव नहीं लड़ सकेगी। सरकार इसे नियमों की अनदेखी रोकने का उपाय बता रही है, जबकि बीजेपी ने इसे महिला विरोधी बताया है।