तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाए जा रहे ट्रक की चपेट में आए नाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने नाई के मुआवजे में बड़ी बढ़ोतरी करते हुए कहा कि फुटपाथ पर बैठे नाई पर ‘लापरवाही में साझेदार’ का आरोप नहीं लगाया जा सकता। 

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