सिपाही को हटाने से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी सरकारी कर्मचारी को सिर्फ इस वजह से नहीं हटाया जा सकता कि उसके खिलाफ क्रिमिनल केस पेंडिंग है। 

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