देश की शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि परीक्षा व्यवस्था को सिर्फ सुरक्षा उपायों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। इसके लिए स्थायी संस्थागत ढांचा जरूरी है। 

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