असम में अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने तलाक लिए बिना दूसरी शादी की तो उसकी 20 प्रतिशत सैलरी पहली पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी।
ESTD.2007
असम में अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने तलाक लिए बिना दूसरी शादी की तो उसकी 20 प्रतिशत सैलरी पहली पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी।