सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि राज्य हाथियों के रास्ते में फसल बर्बाद होने के नाम पर रुकावट नहीं डाल सकते। कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी निर्देश दिया है। 

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