दीपिका मल्होत्राः न्यूज प्लसः कुल्लूः दीपावली का त्यौहार आने वाली 14 नवंबर 2020 को मनाया जाएगा। इसके लिए जिला दंडाधिकारी एस0के0 पराशर ने कुल्लू ज़िला में एक आदेश जारी करते हुए सबसे पहले दीपावली के त्यौहार के लिए सभी ज़िला वासियों को शुभकामनाएं दी और साथ ही कहा कि दीपावली के इस त्यौहार में आगजनी की घटनाएं न हों तथा पर्यावरण को भी नुक्सान न पहुंचे, इसके लिए एहतियाती कदम उठाए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार इस बार दीपावली के दिन रात्रि 8 बजे से 10 बजे के बीच ही हरे पटाखे चलाए जा सकेंगे। इसी प्रकार आने वाले क्रिसमस तथा नव वर्ष के दौरान भी रात्रि 11ः55 से 12ः30 बजे तक हरे पटाखों का प्रयोग किया जा सकेगा। अस्थाई तौर पर स्थापित किए जाने वाले पटाखा बिक्री स्टाॅल, दुकाने अथवा शैड में सभी प्रकार के एहतियाती उपाय बरतने होंगे ताकि आगजनी की दुर्घटना न हो। शिक्षण संस्थानों तथा अस्पतालों के समीप पटाखे चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। पटाखों की ध्वनि स्तर 125 डीबी (एआई )तथा 145 डीबी (सी ) से अधिक नहीं होना चाहिए। लड़ीदार पटाखों की बिक्री के प्रयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। आदेश में कहा गया है कि पटाखों की बिक्री बिना लाईसैंस के नहीं की जा सकेगी और आम जनता से आहवान किया है कि दीपावली में पटाखे जलाने के दौरान सैनेटाईज का प्रयोग ना करे क्योकि सैनेटाईज में अल्कोहल का प्रयोग किया जाता जिससे आग लगने का डर रहता है कृप्या इस बात का विशेष ध्यान रखें। स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।
आदेश के अनुसार आगामी त्यौहारों के दौरान पटाखों की बिक्री अथवा प्रयोग के सम्बंध में जिला लोक सम्पर्क अधिकारी तथा सभी सम्बंधित एसडीएम अपने-2 क्षेत्रों में लोगों में इस बारे व्यापक जागरूकता उत्पन्न करेंगे। ज़िला में पटाखों का प्रयोग करने के लिए स्थल चिन्हित किए गए हैं। इनमें सरवरी स्थित नेहरू पार्क, पुलिस ग्राउंड बाशिंग, अखाड़ा बाजार में मार्केट कमेटी ग्राउंड शामिल है। सभी एसडीएम अपने-2 क्षेत्रों में इस उददेश्य के लिए स्थलों को चिन्हित करेंगे। कुल्लू शहर में पटाखों की बिक्री ढालपुर में रथ मैदान तथा अखाड़ा बाजार के राम बाग में की जा सकेगी। सभी को कोविड-19 के दिशा-निर्देंशों की अनुपालना करनी होगी।

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