सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जांच में पेश होने की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि नेताओं को विरोध या अंडे फेंके जाने की आशंका से नहीं डरना चाहिए। हाईकोर्ट के निर्देशानुसार उन्हें 14 अगस्त को जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा।