कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेंगलुरु पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए डॉक्टर नागेंद्रप्पा टी. के खिलाफ दर्ज FIR की जांच पर रोक लगा दी। डॉक्टर ने कथित अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की जानकारी पुलिस को दी थी। कोर्ट ने इसे जवाबी कार्रवाई बताते हुए पुलिस से मामले की रिपोर्ट मांगी है। 

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