सुप्रीम कोर्ट ने बिना अनुमति अदालत की लाइव-स्ट्रीम की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट, शेयर, एडिट और मोनेटाइज करने पर रोक लगा दी है। इसके लिए संबंधित अदालत की पूर्व अनुमति जरूरी होगी। हालांकि, आदेश का न्यूज रिपोर्टिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 

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