Supreme Court ने पूरे देश की सभी आपातकालीन सेवाओं को केवल ‘112’ हेल्पलाइन से जोड़ने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सारे इमरजेंसी नंबरों को 112 में इंटीग्रेट करने के लिए कहा। 

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