कोर्ट ने रेलवे को निर्देश दिया कि अगर यात्रियों को कंफर्म सीट की सुविधा नहीं मिलती तो उनके टिकट का 10 गुना पैसा रिटर्न करें। उपभोक्त अदालत ने रेलवे को क्यों दिया ऐसा निर्देश, जानें… 

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