ऊना जिले में शहरी निकाय चुनावों को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य से 16 और 17 मई को ड्राई डे घोषित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी ऊना जतिन लाल ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों के अनुसार, इन निर्धारित तिथियों के दौरान संबंधित शहरी निकाय क्षेत्रों में सभी शराब के ठेके पूरी तरह बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार के मादक पेय पदार्थों की बिक्री, वितरण और परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए फैसला डीसी जतिन लाल ने बताया कि यह निर्णय चुनाव प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। हालांकि, ये आदेश नगर निगम ऊना और नगर पंचायत बंगाणा के क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। इन दोनों स्थानों पर इस चरण के तहत नगर निकाय चुनाव प्रस्तावित नहीं हैं, इसलिए वहां ड्राई डे नहीं रहेगा। हथियार जमा करने का निर्देश
जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर सभी लाइसेंसी हथियार धारकों को अपने हथियार 5 मई तक नजदीकी पुलिस स्टेशन या अधिकृत डीलर के पास जमा कराने को कहा है।

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