इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने के अपने ही आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि बिना नोटिस किसी पर FIR का आदेश उचित नहीं है। 

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