मौजूदा नियमों के अनुसार सार्वजनिक स्थान पर पेशाब करने वाले पर 50 रुपये का जुर्माना लगता है। अगर संसद में बिल पास हो जाता है तो यह जुर्माना 10 गुना बढ़ जाएगा। 

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