हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बिजली के संशोधित रेट जारी कर दिए हैं। सभी कैटेगरी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए दरें 1 पैसा प्रति यूनिट कम की गई हैं। नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी। राज्य के 28 लाख बिजली उपभोक्ताओं को इससे फायदा मिलेगा, क्योंकि कयास लगाए जा रहे थे कि राज्य में बिजली की दरें बढ़ने वाली हैं। मगर सरकार ने रेट बढ़ाने के बजाय कम किए हैं। रेगुलेटरी कमीशन ने समीक्षा के बाद वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्य विद्युत बोर्ड की वार्षिक राजस्व आवश्यकता का अनुमान 8,636.16 करोड़ रुपये लगाया है, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 में यह 8,403.25 करोड़ रुपये था। समीक्षा के बाद कमीशन ने 2026-27 के लिए बिजली बोर्ड की आपूर्ति की औसत लागत 6.75 रुपये प्रति यूनिट अनुमानित रखी है, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए यह 6.76 रुपये प्रति यूनिट थी। इसी कारण प्रति यूनिट 1 पैसा कम किया गया है। बता दें कि राज्य में उपभोक्ताओं को बिजली पर आंशिक सब्सिडी मिलती है। इसका एक बड़ा हिस्सा राज्य सरकार बिजली बोर्ड को वहन करती है। घरेलू उपभोक्ता को नई दरें 0–60 यूनिट: ₹4.71 प्रति यूनिट 0–125 यूनिट: ₹5.44 126 यूनिट से ऊपर: ₹5.89 कृषि उपभोक्ता: ₹5.03 प्रति यूनिट नॉन-डोमेस्टिक (गैर-व्यावसायिक): ₹6.11–₹6.37 व्यावसायिक (कॉमर्शियल): ₹6.20–₹6.39 छोटे उद्योग: ₹5.60–₹5.71 मध्यम उद्योग: ₹5.60 बड़े उद्योग: ₹5.45 से ₹5.85 तक पेयजल व सिंचाई: ₹5.61 से ₹6.41 स्ट्रीट लाइटिंग: ₹6.36 ईवी चार्जिंग: ₹6.78 प्रति यूनिट