हिमाचल प्रदेश में स्टेट इलेक्शन कमीशन ने पंचायत और शहरी निकायों चुनावों को ध्यान में रखते हुए वोटर लिस्ट के विशेष संशोधन का निर्णय लिया है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने एक कार्यक्रम जारी किया है। इसके मुताबिक 20 अप्रैल तक संशोधित वोटर लिस्ट तैयार करनी होगी। इलेक्शन कमीशन ने 1 अप्रैल 2026 तक 18 साल आयु पूरी करने वाले नागरिकों के भी वोट बनाने का निर्णय लिया है। राज्य में इससे सैकड़ों युवाओं को आगामी विधानसभा और नगर निकाय चुनाव में वोट डालने का अवसर मिलेगा। इसके लिए युवाओं को वोट बनाने होंगे। इलेक्शन कमीशन के अनुसार- यह चुनाव विभिन्न कारणों से समय पर नहीं हो सके, लेकिन अब न्यायालय के निर्देशानुसार इन्हें 31 तक पूरा किया जाना है। इसी बीच अधिक से अधिक पात्र लोगों को मतदान प्रक्रिया में शामिल करने के उद्देश्य से यह विशेष संशोधन किया जा रहा है। जहां पुनर्गठन की प्रक्रिया वहां लागू नहीं होंगे आदेश इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट किया कि यह कार्यक्रम उन पंचायतों और शहरी निकायों पर लागू नहीं होगा जो वर्तमान में पुनर्गठन की प्रक्रिया में हैं। इस प्रक्रिया के तहत सप्लिमेंटरी वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी और इन्हें मुख्य मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। इस फाइनल वोटर लिस्ट के आधार पर आगामी पंचायत और निकाय चुनाव कराए जाएंगे। कमीशन ने सभी डीसो को दिए निर्देश इलेक्शन कमीशन ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए वे इस प्रक्रिया को तय समयसीमा में और नियमों के अनुसार पूरा करें, अन्यथा उल्लंघन की स्थिति में जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जा सकती है।

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