सीजेआई ने कहा कि अगर याचिका लगाने वाला वकील नहीं होता तो उस पर जुर्माना भी लगाया जाता। उन्होंने साफ किया कि दोबारा ऐसी याचिका आने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

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