सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि एक महिला, खासकर नाबालिग लड़की को गर्भ पूरा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने 30 हफ्ते की गर्भावस्था को खत्म करने की अनुमति दी है। 

Spread the love