दिल्ली हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने कोर्ट में बताया कि पायलटों के लिए अनिवार्य साप्ताहिक आराम में कोई ढील नहीं दी गई है। 

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