सरकार ने गुटखा और किसी भी ऐसे प्रोडक्ट के बनाने प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और बिक्री पर साफ तौर पर रोक लगा दी है, जिसमें तंबाकू या निकोटीन एक सामग्री के रूप में हो। 

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