हरियाणा BJP के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और हरियाणवी सिंगर रॉकी मित्तल को कसौली रेप केस में जिस दूसरी क्लोजर रिपोर्ट पर क्लीन चिट मिली, वह 13 दिन बाद सामने आई है। इस रिपोर्ट में पुलिस ने शिकायतकर्ता युवती के खिलाफ कई गंभीर खुलासे किए हैं। पुलिस ने रेप का केस करने वाली युवती पर मेडिकल नहीं कराने के अलावा मुकदमे में देरी, प्रत्यक्षदर्शी की गवाही समेत करीब 8 खुलासे किए हैं। पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट में हर खुलासे का कारण दाखिल किया है। बता दें कि इससे पहले भी कसौली कोर्ट में इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट पुलिस ने दाखिल की थी, जिसको कसौली कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। इसके बाद रेप पीड़िता ने इसे जिला कोर्ट सोलन में चुनौती दी थी। जिला कोर्ट ने ही कसौली कोर्ट को फिर से महिला का पक्ष सुनने के आदेश दिए थे। हालांकि पुलिस की दूसरी क्लोजर रिपोर्ट के आधार पर सोलन कोर्ट ने सभी आरोपों को खारिज कर केस बंद कर दिया है। वो 8 अहम बिंदू जिनके आधार पर पुलिस ने क्लोजर रिपोर्टर बनाई… जानिए कोर्ट ने केस को बंद करने के फैसले में क्या कहा… अब सिलसिलेवार जानिए क्या था पूरा मामला… ——————– यह खबर भी पढ़ें… हरियाणा BJP अध्यक्ष के खिलाफ गैंगरेप केस बंद:पुलिस सबूत नहीं जुटा पाई; युवती ने कहा था- बड़ौली-मित्तल ने शराब पिलाकर रेप किया हरियाणा BJP अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और सिंगर रॉकी मित्तल को रेप केस में क्लीन चिट मिल गई है। कसौली कोर्ट ने गुरुवार (8 जनवरी) को दूसरी बार पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट (CR) को स्वीकार किया। इस केस में कसौली पुलिस को बड़ौली और रॉकी मित्तल के खिलाफ सबूत नहीं मिले थे। (पूरी खबर पढ़ें)

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