कोर्ट ने कहा कि हमारा स्पष्ट मत है कि मृत हिंदू व्यक्ति के ‘पुत्र की कोई विधवा’ अधिनियम की धारा 21 (7) के अर्थ में आश्रित है। कोर्ट में विधवा गीता शर्मा ने अपने ससुर की संपत्ति से भरण-पोषण के लिए अर्जी दी थी। 

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