सुप्रीम कोर्ट ने पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी को लेकर दाखिल जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इसे “लग्जरी लिटिगेशन” बताया। 

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