इसके पहले ईसाई सैन्य अधिकारी को दिल्ली हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली थी। इसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें कोर्ट ने आज जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि ऐसा अधिकारी सेना में रहने लायक नहीं है। 

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