शिमला के ढली पुलिस थाने में बाल विवाह और दुष्कर्म के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने चाइल्ड मैरिज एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह मामला महिला एवं बाल विकास विभाग थेओग की सुपरवाइजर इंदिरा शर्मा की शिकायत पर दर्ज किया गया है। इंदिरा शर्मा ने पुलिस को बताया कि 24 सितंबर 2025 को सीडीपीओ कार्यालय थेओग से एक पत्र मिला था, जिसमें एक नाबालिग लड़की के बाल विवाह की जांच का अनुरोध किया गया था। नाबालिग लड़की का हुआ था विवाह जांच के दौरान पता चला कि शिमला जिले के जुंगा तहसील के दुब्लू गांव की रहने वाली लगभग 17 वर्षीय नाबालिग लड़की का विवाह 11 फरवरी 2023 को थेओग तहसील के थांकू गांव निवासी करुण कुमार (पुत्र सुंदर सिंह) से हुआ था। लड़की की जन्मतिथि 12 सितंबर 2008 है, जबकि करुण की जन्मतिथि 15 मार्च 2003 है। वर्तमान में करुण की उम्र लगभग 22 वर्ष 7 माह है और लड़की अभी भी नाबालिग (लगभग 17 वर्ष 2 माह) है। दोनों की एक बेटी भी है, जिसका जन्म 6 जनवरी 2024 को हुआ था। पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज शिकायत के अनुसार, करुण कुमार ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर उससे शादी की थी। इस संबंध में ढली पुलिस थाने में एफआईआर संख्या 139/25 को भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच जुंगा पुलिस चौकी के प्रभारी एएसआई अमरनाथ कर रहे हैं।

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