दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि लोगों को बार-बार कोर्ट आने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एक बार डीपफेक से जुड़ा मामला सामने आने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खुद ही एक्शन लेना चाहिए।
ESTD.2007
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि लोगों को बार-बार कोर्ट आने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एक बार डीपफेक से जुड़ा मामला सामने आने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खुद ही एक्शन लेना चाहिए।