अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि जांच अधिकारी ने कैसे माना कि 10 मिलीलीटर आईएमएफएल से नमूने लिए जा सकते हैं और उनका प्रसंस्करण किया जा सकता है। 

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