जस्टिस अजित कुमार और जस्टिस स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने यह निर्णय पीलीभीत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी NOC के आधार पर 10 वर्ष की अवधि के लिए पुन: पासपोर्ट जारी करने के अनुरोध वाली याचिका को खारिज करते हुए दिया। 

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