कर्नाटक हाईकोर्ट की धारवाड़ बेंच ने राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें प्राइवेट संगठनों को सरकारी परिसरों में किसी भी तरह की गतिविधि करने से पहले अनुमति लेने को कहा गया था। 

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