चुनाव आयुक्त ने साफ किया कि एसआईआर के दूसरे चरण में अधिकतर लोगों को कोई भी दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ उन लोगों को अपने डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे, जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची से लिंक नहीं होगा। 

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