किन्नौर स्थित रामपुर की पॉक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग से रेप के मामले में दोषी को कड़ी सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी रोशन लाल को 20 साल की कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि अदालत ने 17 गवाहों के बयान दर्ज किए। पीड़िता के बयान और अन्य सबूतों के आधार पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। मामले में सरकार की ओर से पैरवी उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की। शादी समारोह के दौरान नाबालिग से किया रेप शिमला जिले के कुमारसैन तहसील के डोबाथाना गांव के रोशन लाल (35) ने 23 नवंबर 2024 को एक शादी समारोह में 14 वर्षीय नाबालिग के साथ रेप किया था। आरोपी पीड़िता को अपनी गाड़ी में अपने घर ले गया। वहां उसने नाबालिग के साथ कई बार रेप किया। अगली सुबह 5 बजे आरोपी ने पीड़िता को उसके घर के पास छोड़ दिया। आरोपी ने पीड़िता को धमकी भी दी कि अगर किसी को बताया तो अंजाम बुरा होगा। घर पहुंचते ही डरी हुई पीड़िता ने अपनी मां को पूरी घटना बताई। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था।