हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की रामपुर स्थित पॉक्सो कोर्ट ने एक संगीन मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 80 वर्षीय बलकु राम को 5 साल की सजा और 2 हजार का जुर्माना लगाया है। आरोपी टापरी के चगांव गांव का रहने वाला है। घटना 11 मार्च 2024 की है। टॉफी का लालच देकर की अश्लील हरकत जानकारी के अनुसार उस दिन 7 वर्षीय पीड़िता अपने घर पर अकेली थी। उसके माता-पिता काम पर गए हुए थे। दोपहर करीब 3:45 बजे जब बच्ची पानी लेने नलके की तरफ गई, तब आरोपी बलकु राम ने उसे टॉफी का लालच देकर एकांत में ले गया। वहां उसने बच्ची के साथ अश्लील हरकतें कीं। टेलर ने छत से बनाया वीडियो इस दौरान एक टेलर ने मकान की छत से पूरी घटना का वीडियो बना लिया। उसने शोर मचाया, जिससे आरोपी वहां से भाग गया। टेलर ने यह वीडियो बच्ची के माता-पिता को दिखाया। इसके बाद पीड़िता के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। दोनों पक्षों की दलीलों पर कोर्ट का फैसला मामले में कोर्ट ने 17 गवाहों के बयान दर्ज किए। बचाव पक्ष का भी एक साक्ष्य सुना गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। सरकार की ओर से मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की।

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