यह मामला अंडमान और निकोबार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के अधिकारियों, जिनमें कुलदीप राय शर्मा और बैंक ऋण स्वीकृत करने के लिए ज़िम्मेदार अन्य लोग शामिल हैं, द्वारा की गई धोखाधड़ी से संबंधित है। 

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