शिमला में मंगलवार को दो लोगों पर गोली चलाने वाले को सजा हुई है। किन्नौर के रामपुर बुशहर स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। शलोग निवासी 50 वर्षीय सुनील कुमार को 10 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने आईपीसी की धारा 307 के तहत 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास होगा। शस्त्र अधिनियम की धारा 30 के तहत 6 महीने का कठोर कारावास और 2,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने नहीं भरने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास होगा। अनिल की जांघ पर गोली मारी
जिला न्यायवादी लुद्र मणी शर्मा के अनुसार घटना 14 अप्रैल 2015 की है। सुबह 8 बजे खोलीघाट बाजार में सुनील कुमार ने अनिल मेहता से टायर जलाने को लेकर विवाद किया। अनिल के इनकार करने पर आरोपी ने उसे डंडे से पीटा। फिर अपनी लाइसेंसी 32 बोर पिस्तौल से अनिल की जांघ पर गोली मारी। गोली की आवाज सुनकर बचाव के लिए आए अनिल के भाई प्रदीप मेहता पर भी गोली चलाई, जो उनकी गर्दन में लगी। आरोपी ने तीसरी गोली भी चलाई जो अनिल के पैर में लगी। मामले की जांच आईपीएस गौरव सिंह ने की। अदालत में 21 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और मुकदमे की पैरवी जिला न्यायवादी लुद्र मणी शर्मा ने की।