उत्तराखंड की धामी सरकार ने सोवामुक्त अग्निवारों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा कर दी है। सरकार की ओर से “उत्तराखंड राज्याधीन सेवाओं में समूह ग की सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों पर सेवायोजन हेतु क्षैतिज आरक्षण नियमावली–2025” जारी कर दी गई है।