सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी-20) को पूरे देश में लागू करने के फैसले को चुनौती दी गई थी और इथेनॉल मुक्त पेट्रोल का विकल्प मांगा गया था। 

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