सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका में अपील की गई थी कि कोर्ट उपमुख्यमंत्रियों की नियुक्ति रद्द करे। इस मामले में कोर्ट ने कहा है कि यह केवल एक लेवल है और संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है।

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