सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया कि ऐसे दिशानिर्देश एनबीएसए के परामर्श से तैयार किए जाएंगे। सभी हितधारकों के सुझावों और विचारों को ध्यान में रखा जाएगा। 

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