इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि एसएसी-एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(आर) के तहत मामले में ये जरूरी है कि यह अपराध सार्वजनिक जगह पर किया होना चाहिए। आइए समझते हैं इस पूरे मामले को।


इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि एसएसी-एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(आर) के तहत मामले में ये जरूरी है कि यह अपराध सार्वजनिक जगह पर किया होना चाहिए। आइए समझते हैं इस पूरे मामले को। 

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