हिमाचल प्रदेश सरकार ने 100 प्रतिशत दिव्यांगता वाले लोगों के लिए दिव्यांग राहत भत्ते में बढ़ोतरी की है। अब इन लाभार्थियों को 1700 रुपए के बजाय 3000 रुपए प्रतिमाह भत्ता मिलेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने गुरुवार देर शाम इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा (पेंशन/भत्ता) नियम, 2010 के नियम 7 में संशोधन करके यह भत्ता बढाया है। अधिसूचना के अनुसार, 70 से 99 प्रतिशत तक दिव्यांगता वाले लोगों को 1700 रुपए प्रतिमाह दिव्यांग राहत भत्ता मिलता रहेगा। इनके भत्ते में कोई बदलाव नहीं किया गया। वहीं 100 प्रतिशत दिव्यांगता वाले लाभार्थियों को 1 अप्रैल 2026 से 3000 रुपए प्रतिमाह भत्ता देने का प्रावधान किया गया है। अप्रैल से अक्टूबर तक का बढ़ा हुआ भत्ता एरियर के तौर पर जारी किया जाएगा। 1300 रुपए प्रतिमाह की बढ़ोतरी 100 प्रतिशत दिव्यांगता वाले लाभार्थियों के लिए राहत भत्ते में 1,300 रुपए प्रतिमाह की बढ़ोतरी की गई है। इस हिसाब से उन्हें सालाना 15 हजार 600 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। पहले इन लाभार्थियों को 1700 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से सालाना 20 हजार 400 रुपए मिलते थे। अब संशोधित दर के अनुसार सालाना 36 हजार रुपए मिलेंगे। 70 से 99 प्रतिशत दिव्यांगता वालों की दर में बदलाव नहीं अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि 70 प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक दिव्यांगता वाले लोगों को 1700 रुपए प्रतिमाह दिव्यांग राहत भत्ता दिया जाएगा। इस श्रेणी के लाभार्थियों की भत्ता दर में इस संशोधन के तहत कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने जारी की नोटिफिकेशन यह अधिसूचना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव सीपी वर्मा की ओर से जारी की गई है। आदेश की प्रतियां संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों और विभागों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई हैं।