मंडी जिले के सुंदरनगर में एक महिला से कथित दुष्कर्म और उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें व वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित करने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर सुंदरनगर थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में महिला ने आरोप लगाया है कि 29 मई को आरोपी ने उसे और उसके पति को कांगू रोड स्थित भुवाणा के एक होटल में मिलने बुलाया था। शिकायत के अनुसार, होटल में खाने और शराब में कथित तौर पर नशीला पदार्थ मिलाकर दोनों को बेहोश कर दिया गया। महिला का आरोप है कि बेहोशी की हालत का फायदा उठाकर आरोपी ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। आरोपी ने आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बनाए शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि घटना के दौरान आरोपी ने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बना लिए थे। बाद में इन तस्वीरों और वीडियो को सोशल मीडिया तथा व्हाट्सएप के माध्यम से एक अन्य महिला सहित अन्य लोगों को भेजकर प्रसारित किया गया, जिससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची और उसे मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। शिकायत के आधार पर सुंदरनगर थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67ए के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले से जुड़े सभी तथ्यों और साक्ष्यों की गहनता से जांच कर रही है। मंडी के पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष और गंभीरता से जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि मामले की जांच पूरी होने से पहले किसी भी प्रकार की अपुष्ट जानकारी या अफवाहों पर विश्वास न करें।