हिमाचल हाईकोर्ट ने लाहौल-स्पीति और चंबा के पांगी क्षेत्र की पंचायती राज संस्थाओं को समय से पहले भंग करने के राज्य सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने साफ किया कि निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करने का अधिकार है। चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस बिपिन चंद्र नेगी की बैंच ने दीपक चौहान और अन्य जनप्रतिनिधियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किए। कोर्ट के आदेश के बाद केलांग और पांगी क्षेत्र की ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के मौजूदा प्रतिनिधि अगले आदेश तक अपने पदों पर बने रहेंगे। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की 24 जून 2026 की उस अधिसूचना पर रोक लगाई है, जिसमें लाहौल-स्पीति के केलांग और चंबा के पांगी उपमंडल की पंचायती राज संस्थाओं को तत्काल प्रभाव से भंग करने का निर्णय लिया गया था। कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग करने को दी गई थी चुनौती याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दलील दी कि मौजूदा पंचायत प्रतिनिधियों का पांच साल का कार्यकाल 17 अक्टूबर 2026 तक है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद मई 2026 में नए पंचायत चुनाव करवाए गए, लेकिन नए चुनाव होने के आधार पर पुराने प्रतिनिधियों का कार्यकाल समय से पहले समाप्त नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 243E का हवाला देते हुए कहा कि पंचायतों का कार्यकाल पहली बैठक से पांच वर्ष निर्धारित है और इसे किसी संशोधन के जरिए कम नहीं किया जा सकता। सरकार की दलील पर कोर्ट ने जताई आपत्ति राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 120(4) का हवाला देते हुए कहा था कि नई पंचायतों का कार्यकाल प्रदेश की अन्य पंचायतों के साथ ही चले, इसलिए यह कदम उठाया गया। हालांकि, हाईकोर्ट ने माना कि जनवरी 2026 में किया गया संशोधन पिछली तारीख से लागू नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने पहले 6 जून 2026 को खुद माना था कि नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों की पहली बैठक 18 अक्टूबर 2026 को होगी, लेकिन बाद में 24 जून की अधिसूचना के जरिए बैठक की तारीख बदलकर 27 जून कर दी गई। सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार समेत सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त 2026 को होगी। तब तक लाहौल-स्पीति के केलांग और चंबा के पांगी क्षेत्रों में पुराने पंचायत प्रतिनिधि ही अपने पदों की जिम्मेदारी संभालेंगे।