देश की शीर्ष अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें तिरुप्परनकुंड्रम पहाड़ियों पर मौजूद सिकंदर बदुशा औलिया दरगाह परिसर में मुसलमानों को केवल रमज़ान और बकरीद के अवसर पर ही नमाज़ पढ़ने की अनुमति दी गई है। 

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