रामपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (POCSO कोर्ट) ने नाबालिग से रेप के एक मामले में सख्त फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी नानक चंद को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 2000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह घटना 12 अक्टूबर 2024 को हुई थी, जब 11 वर्षीय पीड़िता के माता-पिता काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे और वह घर पर अकेली थी। रात करीब 11 बजे, पड़ोस में रहने वाले तपेन्द्र बहादुर और उनकी पत्नी ने पीड़िता के घर से चीखने की आवाजें सुनीं। जब वे अंदर पहुंचे, तो उन्होंने आरोपी को अर्धनग्न अवस्था में पीड़िता के साथ रेप करते हुए देखा। पीड़िता ने पूछताछ में बताया कि आरोपी नानक चंद शराब के नशे में शाम करीब 7:30 बजे उसके कमरे में घुसा था और उसके साथ गलत हरकत की थी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था, लेकिन अगली सुबह पीड़िता के माता-पिता द्वारा रामपुर थाने में शिकायत दर्ज करवाने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की सुनवाई के दौरान 20 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सभी साक्ष्यों, SFSL रिपोर्ट और अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया। पीड़िता के दो लाख मुआवजा देने के आदेश अदालत ने पीड़िता को सरकारी योजना के तहत दो लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। सरकार की ओर से उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने इस मामले की पैरवी की।

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