किन्नौर जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल छितकुल (तहसील सांगला) में अवैध रूप से संचालित हो रहे होटलों, रेस्टोरेंटों और होमस्टे पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। जिला पर्यटन विकास अधिकारी एवं एसडीएम कल्पा अमित कल्थाईक ने 20 नवंबर को कुल 13 प्रतिष्ठान संचालकों पर जुर्माना लगाया और ₹61,000 की राशि वसूल की। एसडीएम एवं जिला पर्यटन अधिकारी ने बताया कि हाल ही में हुई जांच के दौरान यह पाया गया कि छितकुल में कई होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस और होमस्टे बिना पंजीकरण या समय पर नवीनीकरण करवाए बिना अवैध रूप से संचालित हो रहे थे। इसको लेकर सभी संचालकों को कार्यालय में उपस्थित होने के लिए समन जारी किए गए थे। सुनवाई के दौरान, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास अधिनियम 2002 की धारा 46 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई करते हुए 13 संचालकों पर जुर्माना लगाया गया। जिला पर्यटन अधिकारी ने समस्त जिला किन्नौर के होटल, रेस्टोरेंट, होमस्टे और गेस्ट हाउस मालिकों को सख्त चेतावनी जारी की है। उन्हें सूचित किया गया है कि वे प्रतिष्ठानों का पंजीकरण करवाएं एवं समय-समय पर इसका नवीनीकरण भी सुनिश्चित करें। भविष्य में नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी प्रतिष्ठान के विरुद्ध इसी तरह की कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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